उत्तर प्रदेश

कानपुर नगर निगम का सख्त आदेश: होटल, मैरिज हॉल, RWA और बड़े संस्थानों को करना होगा कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण, नहीं तो लगेगा ₹5 हजार तक जुर्माना

 

कानपुर। कानपुर नगर निगम ने शहर के सभी बड़े कचरा उत्पादकों (Bulk Waste Generators-BWGs) के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर जुर्माना लगाने के साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।

नगर निगम द्वारा जारी सूचना के अनुसार शहर के सभी होटल, मैरिज हॉल, सरकारी एवं गैर-सरकारी आवासीय सोसायटी (RWA), शैक्षणिक संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय तथा अन्य बड़े कचरा उत्पादकों को नियमों के तहत अपने परिसर में गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण करना होगा। साथ ही गीले कचरे का ऑन-साइट या विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण (कम्पोस्टिंग/बायोगैस आदि) सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

नगर निगम ने बताया कि जिन संस्थानों में 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र, प्रतिदिन 40,000 लीटर या अधिक जल उपयोग, अथवा 40 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरा प्रतिदिन उत्पन्न होता है, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में माना जाएगा।

इसके अलावा ऐसे सभी संस्थानों को CPCB के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद संस्थानों को एक माह का समय दिया जाएगा, जिसके उपरांत नगर निगम की टीम निरीक्षण करेगी। यदि निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाया गया तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत चालानी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने यह भी कहा है कि जिन संस्थानों में ऑन-साइट प्रसंस्करण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, उन्हें नियमानुसार EBWGR (Extended Bulk Waste Generator Responsibility) प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नियम उल्लंघन पर कार्रवाई

नगर निगम के अनुसार यदि कोई बल्क वेस्ट जनरेटर अपने परिसर में गीले कचरे का निस्तारण नहीं करता है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अधिकतम ₹5,000 तक का स्पॉट फाइन लगाया जा सकता है। यह कार्रवाई जोनल अधिकारी, जोनल स्वच्छता अधिकारी, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक अथवा नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी करेंगे।

नगर निगम ने सभी संबंधित संस्थानों और प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का तत्काल पालन सुनिश्चित करें, ताकि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।


 

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